श्री शारदा महिला के 97.82%, हरिहरेश्वर बैंक के 99.96% खाताधारकों को लौटाई जाएगी जमा राशि
पीएमसी बैंक समेत फेल हो चुके 21 सहकारी बैंकों के डिपॉजिटर्स को अब डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा.
सरकार ने 2020 में नया नियम बनाया था कि किसी बैंक के डूबने के बाद ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की रकम दी जाएगी. उसी के आधार पर बैंक यह मांग कर रहे हैं.
DICGC एक्ट: इस स्कीम के तहत सभी निवेशक और जमाकर्ता इसमें शामिल हैं. केंद्र सरकार ने बताया कि कम के सम 98.3 फीसदी जमाकर्ता इसके तहत शामिल होंगे.
DICGC: DICGC एक्ट, 1961 की धारा 16 (1) के तहत, अगर कोई बैंक डूबता है या दिवालिया होता है तो ग्राहक के डिपॉजिट पर 5 लाख रुपये तक बैंक लौटाएगा.
Cash Withdrawal: एक बैंक की अलग-अलग शाखाओं में जितने भी आपके खाते हैं, सब मिलाकर 5 लाख रुपये की ही बीमा सुरक्षा मिलेगी.
DICGC: डिपॉजिट इंश्योरेंस एक तरह की स्कीम है, जिसके तहत किसी बैंक के फेल होने के बाद ग्राहकों का अधिकतम 5 लाख रुपये सुरक्षित रहती है